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वेतन सीमा पच्चीस हज़ार करने की मंज़ूरी मंत्रिमंडल ने दी, ईपीएफ़ योजना में संशोधन की अधिसूचना अभी नहीं आई
16 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजकर 7 मिनट पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफ़ओ की अनिवार्य वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। उसी शाम 6 बजे श्रम मंत्रालय ने बताया कि यह 17 सितंबर, विश्वकर्मा जयंती से लागू होगी। दोनों विज्ञप्तियाँ एक ही वाक्य पर ख़त्म होती हैं: मंत्रालय और ईपीएफ़ओ आवश्यक वैधानिक और प्रशासनिक कदम उठाएँगे। इससे आठ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल पर चार महीने की मियाद तय की थी।
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पैसा पीएफ़ देर से जमा करने का जुर्माना साल में 37 फ़ीसदी तक था, अब 12 फ़ीसदी पर निपट रहा है विश्वास, 2026 योजना 28 दिसंबर को बंद होगी और ईपीएफ़ओ कहता है कि तारीख़ आगे नहीं बढ़ेगी। कर्मचारी का ब्याज माफ़ नहीं हुआ है, घटा सिर्फ़ जुर्माना है।