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तमिलनाडु ने क़ानून-व्यवस्था विभाग को सूचना अधिकार क़ानून से बाहर किया, जिस धारा से यह हुआ वह सिर्फ़ ख़ुफ़िया और सुरक्षा संगठनों के लिए है
इक्कीस सितंबर को जारी जी.ओ. संख्या 57 में एक ही वाक्य है: राज्यपाल ने लोक (क़ानून-व्यवस्था) विभाग को धारा 24(4) के तहत 'ख़ुफ़िया और सुरक्षा संगठन' घोषित कर दिया है। ठीक तीन महीने पहले सुप्रीम कोर्ट उसी धारा पर मध्य प्रदेश की एक अधिसूचना रद्द कर चुका है, यह कहते हुए कि दर्जा अधिकार क्षेत्र से तय होता है, नाम से नहीं।
